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अनुच्छेद 280 अर्द्ध – न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है । इसका गठन हर पांच वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है । यह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है :